उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क देखें : Stamp Duty in Uttarakhand

Stamp Duty in Uttarakhand:- यदि आप उत्तराखंड राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आपको यहां की रजिस्ट्रेशन फीस व स्टांप ड्यूटी शुल्क और सर्किल रेट का भली-भांति पता होना चाहिए। ताकि आप रजिस्ट्री पर आने वाले खर्च का आकलन पहले से कर सके। Uttarakhand Stamp Duty शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। सर्किल रेट को जानने के लिए हमने पहले से आपको एक लेख में पूरी जानकारी दी है। अब हम इस लेख में जानेंगे कि उत्तराखंड स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कितना चार्ज लिया जाता है। उत्तराखंड राज्य में निर्धारित स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की जानकारी मोबाइल पर भी देख सकते हैं। Stamp duty in Uttarakhand भली-भांति जानने के लिए लेख में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Uttarakhand Stamp Duty 2024

लेख स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क
राज्य उत्तराखंड
उत्तराखंड में सर्किल रेट क्लिक करें
जमीन रजिस्ट्री की जानकारी क्लिक करें
भूलेख उत्तराखंड क्लिक करें
UK Stamp Duty & Registry Portal https://registration.uk.gov.in/

उत्तराखंड में स्टाम्प ड्यूटी कितना है? | Stamp Duty in Uttarakhand

उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराते समय राजस्व देना होता है। इस राजस्व की गणना Circle Rate के आधार पर Stamp Duty के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1% से लेकर 3% तक हो सकती है। उत्तराखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 2% निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी शुल्क को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित किया गया है। यदि संपत्ति महिला के नाम पंजीकरण होनी है। तो उन्हें स्टांप ड्यूटी शुल्क में 1% – 2% प्रतिशत का छूट दिया जाता है। स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान करने के लिए आवेदन निम्न माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे:-

  • ऑनलाइन भुगतान:- वर्तमान में अधिकांश ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे हैं। उत्तराखंड के Stamp एवं पंजीकरण डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर भी  शुल्क और रजिस्ट्री फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर दिखाई दे रहे e-Payments (registration fees) पर क्लिक कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन भुगतान:- अधिकांश प्रॉपर्टी खरीदार ऑफलाइन भुगतान करने में विश्वास रखते हैं। तो इनके लिए भी अभी तक ऑफलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के दौरान उप पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और चेक, केश, या डीडी के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं।
  •  फ्रैंकिंग भुगतान:- उत्तराखंड के निवासी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग प्रणाली के आधार पर भी कर सकते हैं। यह एक  ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिसे कुछ संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है। यहां पर भी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें

स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की गणना करना बहुत आसान है। उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी का स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ऑफिशल वेबसाइट से इसे विस्तार पूर्वक जाने के लिए दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते।

सबसे पहले स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे e- Valuation (Calculate Stamp Duty & Registration Fee) पर क्लिक करें।

Uttarakhand Stamp Duty
  • यहां पर एक नया विंडो ओपन होगा।
  • अपने जिले एवं उप पंजीयन कार्यालय का चुनाव करें। साथ ही वर्ग, लिंग, नगर पालिका, भूमि संबंधी जानकारी, कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस की जानकारी दिखाई देगी।

उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

Stamp duty Shulk Uttarakhand:- राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान लिए जाने वाला राजस्व स्टांप ड्यूटी पर निर्धारित दर पर तय किया जाता है। जो की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन स्थिति एवं वर्गीकरण को देखते हुए निर्धारित की जाती है।  इसके अतिरिक्त राज्य में 2% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। यहां पर दी गई सारणी में स्टांप ड्यूटी शुल्क को आसानी से समझ पाएंगे।

आवेदक Uttarakhand Registry Fees Stamp Duty Rates
पुरुष 2 प्रतिशत 5 प्रतिशत
महिला 2 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत
संयुक्त (पुरुष +महिला) आवेदन 2 प्रतिशत 4.37 प्रतिशत
संयुक्त (पुरुष +पुरुष) आवेदन 2 प्रतिशत 5 प्रतिशत
संयुक्त (महिला+महिला) आवेदन 2 प्रतिशत 3.75 प्रतिशत

उत्तराखंड में रजिस्ट्री के दौरान आने वाले खर्च का आंकलन

जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति खरीदे जाने पर सरकार द्वारा पंजीकरण कराने के दौरान विभिन्न प्रकार के चार्ज देने होते हैं। इन सभी को सही से आकलन करने के लिए नीचे दी गई सारणी आपके लिए मददगार साबित होगी। संपत्ति के वर्ग अनुसार एवं प्रमाण पत्र प्राप्ति अनुसार रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी शुल्क का आकलन किया जाता है। जो कि इस प्रकार से है:-

वर्ग Stamp Duty Registry Fee
मुख्तारनामा (POA) का पंजीकरण रुपये 50 रु 100
अचल संपत्ति का उपहार विलेख 5% यदि संबंधित संपत्ति का मूल्य, परिवार के सदस्य के लिए 1 प्रतिशत संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%
बिक्री प्रमाण पत्र का पंजीकरण बिक्री प्रतिफल का 5% प्रतिफल राशि का 2%
समझौते का पंजीकरण 1000 रु अग्रिम धन पर 2%
विलो का पंजीकरण कोई स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं प्रतिफल राशि का 2%
विभाजन विलेख का पंजीकरण 7%, अलग किए गए शेयर के मूल्य की राशि पर 2%, 25,000 रुपये पर सीमित
बंदोबस्त का पंजीकरण 7% परिवार के सदस्यों के लिए 0.5 प्रतिशत 2%, 25,000 रुपये पर सीमित
रिलीज का पंजीकरण 7% रु 100
रसीद का पंजीकरण 1 रुपये रु 100
संपत्ति के आदान-प्रदान का पंजीकरण अधिकतम मूल्य की संपत्ति के प्रतिफल मूल्य का 5% प्रतिफल राशि का 2% और सबसे बड़ी संपत्ति के बाजार मूल्य पर
दत्तक ग्रहण विलेख का पंजीकरण रु 100 रु 100

FAQ’s Stamp Duty in Uttarakhand

Q. उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Ans. यदि आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो आपको स्टांप ड्यूटी शुल्क की जानकारी होना आवश्यक है। इसे पता करना बेहद आसान है। आप सबसे पहले उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे कि वैलिडेशन कैलकुलेट स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें। निश्चित तौर पर आप स्टांप ड्यूटी शुल्क की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

Q. उत्तराखंड में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?

 उत्तराखंड में 3.75% से लेकर  5% तक स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है  और 2% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है।

Q.  स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?

Ans. स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना करना बेहद आसान है। यदि आप उत्तराखंड निवासी है तो ऑफिशल वेबसाइट (registration.uk.gov.in) पर विजिट करके स्टांप शुल्क का ऑनलाइन पता कर सकते हैं। ऑफिशल पोर्टल पर e- Valuation (Calculate Stamp Duty & Registration Fee) पर क्लिक करके आवश्यक विवरण दर्ज कर आसानी से स्टांप ड्यूटी की गणना कर सकते हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *