Stamp Duty in Rajasthan | राजस्थान में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क देखें

By | April 21, 2024
STAMP DUTY RAJASTHAN

राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क:-  स्टांप ड्यूटी  जमीनों पर लगने वाले करों में से एक कर का प्रकार है  जिसे राजस्थान  सरकार द्वारा लगाया जाता है Rajasthan Stamp Duty जो कि जमीन खरीदने और बेचने पर लगता है और यदि आप भी  राजस्थानी किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी के बारे में  जानकारी अवश्य होनी चाहिए  या अन्य भाषा में कहें तो  जमीन की न्यूनतम दर  मतलब  डीएलसी रेट आपको पता होनी चाहिए  जिससे आप संपत्ति पर होने वाले रजिस्ट्रेशन खर्चो का पहले ही आंकलन कर सके और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के  समय  6% स्टांप ड्यूटी  के रूप में  राजसव कर लिया जाता है  तथा  कुछ पहलुओं में  स्टांप ड्यूटी राजस्थान में  छूट मिलती है जिसको  हम आगे जाएंगे  तो हमारे साथ  इस लेख में  राजस्थान स्टैंप ड्यूटी के बारे में जानने के लिए अंत तक बने रहे  (Stamp Duty in Rajasthan)

स्टांप ड्यूटी को  उपहार, पावर ऑफ अटॉर्नी,  पैतृक संपत्ति,  गैर पैतृक संपत्ति,  जैसे आदि पर  नियम अनुसार  निर्धारित किया जाता है  तथा  संपत्ति  रजिस्ट्रेशन का खर्च उसी क्षेत्र की  डीएलसी रेट,  स्टांप ड्यूटी,  पंजीकरण शुल्क  के अनुसार  किया जाता है अभी वर्तमान में  कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी लागू है  इन सब को आज हम  अपने लेख में जानेंगे  तो चलिए  लेख को आगे बढ़ाते हैं  और जानते हैं  स्टैंप ड्यूटी इन राजस्थान 

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राजस्थान रजिस्ट्री पोर्टल https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/

देखिये तो आपके लिए क्या आवश्यक हैं ?

राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी क्या है? | Stamp Duty in Rajasthan

Stamp Duty Rajasthan 2023

अभी राजस्थान में  स्टांप  ड्यूटी  महिला और पुरुष के आधार पर  अलग अलग है  हम आपको बता दें कि  पुरुषों के लिए  स्टांप शुल्क  6% है  और  महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने   महिलाओं के लिए  स्टांप ड्यूटी में  पुरुष के मुताबिक  1% की छूट दी है  मतलब  महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी का शुल्क  5% है  और यही नहीं  राशन सरकार ने  स्टांप ड्यूटी के लिए   बहुत सी  सूट  तय की है  जिसे हम  नीचे सारणी में  बड़ी सरलता के साथ समझेंगे अभी  वर्तमान स्थिति में  राजस्थान में  सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर  6% स्टांप ड्यूटी  तय की है  तथा  जनरल वर्ग की महिलाओं के लिए  5%  निर्धारित किया है  और वही  अनुसूचित जाति  एवं अनुसूचित जनजाति  व अन्य पिछड़ा  वर्ग  की महिलाओं के लिए  4% स्टांप ड्यूटी  तय किया है और यदि  प्रॉपर्टी खरीददार  दिव्यांग  हे  तो  उसे भी स्टांप ड्यूटी  का शुल्क  5% ही देना होगा 

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Stamp Duty News | Stamp Duty Rajasthan New Update

  • हाल ही 2023 में हुए बजट घोषणा के दौरान राज्य सरकार ने  स्टांप ड्यूटी को  पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है 
  • बहुमंजिला इमारतों में  बने हुए फ्लैट्स  की कीमत यदि 50  लाख रुपए से कम है तो  स्टांप ड्यूटी का  शुल्क  अब  6% से  घटाकर  4% कर दिया गया है  
  • वित्त विभाग ने मण्डल द्वारा निर्मित 4 मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवासों के मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में अतिरिक्त रियायत दी है।
    वरिष्ठ नागरिकों से रजिस्ट्री के लिए अब 6% के स्थान पर 5% स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।
  • वरिष्ठ नागरिकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी एक प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत ही लिया जाएगा । इस छूट से ई-बिड सबमिशन के माध्यम से मण्डल द्वारा वर्तमान में बेचे जा रहे अधिशेष आवासों एवं फ्लैट्स का पंजीयन कराना सस्ता हो गया है।

राजस्थान में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

अभी राजस्थान में  (Rajasthan Stamp Duty) रजिस्ट्री शुल्क  राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग द्वारा  संपत्ति पंजीकरण के दौरान  कुल संपत्ति  के मूल्य का  1%  रजिस्ट्री फीस  तय की गई है  और कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु है  जिस को ध्यान में रखते हुए  राजस्थान सरकार द्वारा  स्टांप  ड्यूटी शुल्क एवं  रजिस्ट्री शुल्क में  छूट दी जाती है  जैसे  अगर किसी संपत्ति का मूल्य  ₹50000 से अधिक नहीं है तो  उन्हें रजिस्ट्री शुल्क के रूप में  केवल ₹200 का भुगतान करना होगा 

 50,000 से अधिक संपत्ति होने पर उन्हें ₹300 अन्य संपत्ति रजिस्ट्रेशन मैं से  ₹200 रजिस्ट्रेशन के रूप में आवेदक को देना होगा  और यह सभी  प्रावधान  विशेष छूट के अंतर्गत  ही किए जाते हैं  तथा  इससे अधिक की संपत्ति का मूल्य होने पर  संपत्ति के मूल्य का  1%  पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है 

राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें?

राज्य सरकार के विभाग द्वारा  उनकी अपनी ऑफिशल वेबसाइट पर  इस टाइम ड्यूटी और पंजीकरण  शुल्क की पीडीएफ लिस्ट  टाइम टाइम पर अपलोड की जाती है  अभी हाल ही में   28 मार्च 2023  को   रजिस्ट्रेशन एवं विभाग द्वारा  पोर्टल पर  पीडीएफ लिस्ट अपलोड की गई है  और इस पीडीएफ में  मैं  नया स्टांप शुल्क  एवं रजिस्ट्री शुल्क को  मेंशन किया गया है  यदि आप भी पीडीएफ लिस्ट देखना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करें 

पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगने वाला स्टांप ड्यूटी | Rajasthan Stamp Duty

Stamp Duty in Rajasthan: राजस्थान में संपत्ति जाने  एवं संपत्ति का स्थानांतरण  में  कई विलेख होते हैं और इन सभी विलेखों में  पावर ऑफ अटॉर्नी  एक प्रॉपर्टी  डीड है  तथा  पावर ऑफ अटॉर्नी  पर शुल्क  के बारे में जानने के लिए  हमने नीचे आपको  एक आदमी की मदद से   बड़ी सरलता पूर्वक समझाया है 

स्थिति छूट के बाद लागू स्टांप शुल्क
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है 6%
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (महिला अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बीपीएल) 4%
जब किसी अचल संपत्ति (एससी/एसटी/बीपीएल के अलावा अन्य महिला) को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है 5%
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (40% और उससे अधिक की विकलांगता के मामले में) 5%
जब निष्पादक के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पोती को अचल संपत्ति बेचने पर विचार किए बिना मुख्तारनामा दिया जाता है 2,000 रुपये

लीज डीड के लिए राजस्थान में स्टांप शुल्क

शर्त  स्टांप शुल्क
एक साल से कम का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.02%
1 साल से 5 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.1%
5 साल से अधिक और 10 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 0.5%
10 साल से अधिक और 15 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 1%
15 साल से अधिक और 20 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 2%
20 साल से अधिक और 30 साल तक का लीज डीड प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत का 4%
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी 6% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (एससी/एसटी/बीपीएल को छोड़ अन्य महिला) 5% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (महिला एससी/एसटी/बीपीएल) 3% (छूट के बाद)
30 साल से अधिक का लीज डीड और स्थायी (40% या उससे अधिक दिव्यांग) 5% (छूट के बाद)

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राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें

यदि आप भी  राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण सुन को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसके लिए   रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग  ने e-panjiyan  ऑफिशल पोर्टल को  लॉन्च किया है  ताकि स्थानीय नागरिक  ऑनलाइन ही  स्टांप और पंजीकरण  शुल्क निर्धारित की गई पीडीएफ लिस्ट को  देख सकते हैं  आइए जानते हैं  राजस्थान स्टांप ड्यूटी  एवं पंजीकरण शुल्क  को ऑनलाइन देखने के लिए  दिए गए स्टेप्स को  ध्यानपूर्वक फॉलो करें  

  • सर्वप्रथम e-panjiyan  की ऑफिशल वेबसाइट पर  जाएं
  • वेबसाइट पर  दिखाई दे रहे Document wis fees & Rebates ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद  आपके सामने एक नया वीडियो ओपन होगा  जिसमें  स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा  आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं
  • एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क की पीडीएफ दिखाई देगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • गिरवी रखी गई संपत्ति का पुनर्हस्तांतरण

  • स्थानांतरण उपकरण

  • विभाजन विलेख

  • उपहार विलेख

  • विनिमय विलेख

  • लाइसेंस समझौता

  • पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी

  • किरायेदारी का समझौता

  • पट्टा कर्म

राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी: Contact Details

पंजीकरण और स्टाम्प विभाग

महानिरीक्षक, निबंधन एवं स्टाम्प, पंजीयन भवन, लोहागल-जनाना हॉस्पिटल रोड (सीकर रोड), अजमेर-305001 (राजस्थान)

फोन नंबर : +91 – 145 – 2971201

फैक्स नंबर : +91 – 145 – 2971202

ई-मेल:[email protected]

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FAQs: Stamp Duty Rajasthan

Q. मैं स्टाम्प विभाग के बारे में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

आप http://sampark.rajasthan.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए [email protected] या [email protected] पर मेल करें।

Q. राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?

इस समय राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू के आधार पर 1% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।

Q. राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

वर्तमान में राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा 6% सामान्य रूप से स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है। महिलाओं को 1% की छूट दी जाती है अर्थात 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।

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